देश में आयुर्वेद और एलोपैथी डॉक्टरों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है. आयुर्वेदिक डॉक्टरों की दलील है कि दोनों डॉक्टरों का पेशा एक ही है तो उन्हें एलोपैथी डॉक्टरों के बराबर सैलरी क्यों नहीं दी जाती? इस मुद्दे पर गुजरात हाई कोर्ट ने 2012 में अपने फैसले में कहा था कि आयुर्वेद चिकित्सक भी उसी तरह के व्यवहार के हकदार हैं, जैसा MBBS डिग्री वाले डॉक्टरों के साथ किया जाता है. इस फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर इमरजेंसी सुविधा नहीं दे सकते, इसलिए एलोपैथी के बराबर सैलरी के हकदार नहीं हैं.
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